द प्राइम न्यूज़ नेटवर्क जशपुर छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विनय सिंह के नेतृत्व में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। साथ ही स्थानीय समस्याओं से उन्हें अवगत कराया।
विनय सिंह ने बताया कि विभिन्न विसंगतियों और LB संवर्ग के शिक्षकों की उपेक्षा के चलते हमे आर्थिक हानि व अन्य अव्यवहारिक कठिनाइया उठानी पड़ रही है,जिसका समाधान आवश्यक है। इन्ही सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास है, इन मांगों को यदि शीघ्र दूर नही किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा।
इस अवसर पर जिला सचिव सैय्यद सरवर हुसैन, कोषाध्यक्ष अमित अम्बष्ठ, विनय कुमार सिन्हा, रवि मिश्रा, जशपुर विकासखंड अध्यक्ष गोविंद मिश्रा, मनोरा विकासखंड अध्यक्ष विनोद भगत, अमजद खान, अजय भगत, विवेक सिन्हा, आलोक गुप्ता, हर्ष बाघव, अमित यादव, अजीत शुक्ला, मनोज भगत, सत्यनारायण राम, भवानी शंकर यादव, पंकज सहाय, शंकर सन्यासी, बलदेव ओहदार, सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
ये है 14 सूत्रीय मांगे:-
01. शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग के कर्मचारियों को शिक्षक ( पंचायत/नगरीय निकाय)संवर्ग की प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर वरीष्ठता, पदोन्नति व क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान किया जावे।
02.समस्त शिक्षक संवर्ग (विशेष रूप से सहा. शिक्षक)की वेतन विसंगति का निराकरण कर केंद्रीय वेतनमान /वन स्टेप-अप वेतनमान प्रदान किया जावे।
03.मंहगाई भत्ते की लंबित 16% की किश्त व अंतर की राशि का भुगतान किया जावे ।
04.गृहभाड़ा भत्ता का भुगतान 7 वें वेतनमान के अनुरूप किया जावे।
05.शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के लंबित अनुकंपा प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जावे।
06.कोविड काल में मृत शासकीय कर्मचारियों के एक आश्रित परिजन को समस्त नियम व शर्तें शिथिल कर अनिवार्यतः शासकीय सेवा प्रदान की जावे।
07.संस्था प्रमुख सहित पदोन्नति के समस्त पद अविलम्ब भरे जावें।
08.स्वैच्छिक स्थानांतरण अविलम्ब प्रारंभ किया जावे।कोविड से प्रभावित कर्मचारियों व उनके परिजनों को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जावे।
09.आपसी स्थानांतरण पर लगी अघोषित रोक को हटाया जावे।
10.पुरानी पेंशन योजना समस्त कर्मचारियों के लिए लागू की जावे। पुरानी पेंशन योजना लागू होने तक अंशदायी पेंशन योजना में नियोक्ता अंशदान केंद्र व म.प्र.की तरह 10% के स्थान पर 14% किया जावे।
11.एल.बी. संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति हितलाभ उपादानों – ग्रेच्युटी,अवकाश नकदीकरण आदि के समुचित व समयसीमा में निराकरण किए जावें।
12. संविलयन के पूर्व के लंबित सत्वों का अविलंब भुगतान व लंबित सी.पी.एस. राशि का संबंधितों के खाते में अविलंब अंतरण किया जावे।
13. पदनाम के साथ एल.बी. प्रत्यय के अनावश्यक और अनुचित परंपरा पर रोक लगाई जावे ।राजपत्र में उल्लेखित पदनामों का ही प्रयोग किया जावे।
14. 02 वर्ष से अधिक की अवधि में संविलयन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त अवधि का वेटेज देते हुए वेतन भुगतान किया जावे।