जांजगीर :
शराब पीकर वाहन चलाते पाये गये 01 वाहन पर किया गया धारा 185 के तहत कार्यवाही
न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालक को 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं में किया गया 88 वाहनों पर चालानी कार्यवाही
उक्त वाहन चालकों से कुल 24500 रूपये लिया गया समन शुल्क
यातायात पुलिस के द्वारा शहर में अवैधानिक पार्किग वाहनों एवं बिना रिफ्लेक्टर लगे वाहनों पर की जा रही कार्यवाही
यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत मो.सा. मे तीन सवारी चलने के 05 वाहनों पर 1500/-, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाने वाले 35वाहनों पर 10500/-, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही होने के 06 प्रकरण में 1800/-, बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चालन के 01 प्रकरण में 500/-, अवैधानिक पार्किग किये 17 वाहनों पर 5100/-, नम्बर प्लेट अस्पष्ट होने के 15 प्रकरण में 1500/- कार्यवाही के साथ ही अन्य धाराओं में कार्यवाही कर समन शुल्क वसूल किया गया। तथा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर 01 वाहन चालक को न्यायालय 10000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
शहर यातायात प्रबंध व्यवस्था को देखते हुए सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था हेतु यातायात नियमो का पालन करते सड़को पर अवैधानिक पार्किग नही करने , सिग्नल का पालन करने की हिदायत दिया जा रहा है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग प्रदान करने की अपील की गई।




