6 दिसंबर तक भेजे गए जेल, सूर्यकांत, समीर विश्नोई,सुनील और लक्ष्मीकांत को राहत नहीं।

 

मनीलॉड्रिंग केस में आरोपी कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सस्पेंड आईएएस समीर विश्नोई सहित पांचों आरोपियों को लेकर ईडी टीम बुधवार शाम को कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को कोई राहत नहीं दी है। उन्हें फिर से 6 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों की न्यायिक रिमांड की अवधि बुधवार को खत्म हो गई थी। ED ने अदालत से आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। जबकि बलरामपुर और धमतरी के खनिज अधिकारियों को मंगलवार रात से हिरासत में लिया गया है

 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने 11 अक्तूबर को प्रदेश के कई जिलों में छापा मारा था। इसमें चिप्स के तत्कालीन CEO और IAS अफसर समीर विश्नोई, कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया।

 

तीनों आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था। वहीं कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी 29 अक्तूबर को कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, जहां से ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपियों ने कोर्ट से राहत की मांग की, लेकिन मिली नहीं।

 

ED की टीम ने मंगलवार देर रात बलरामपुर के सहायक खनिज अधिकारी अवधेश बारीक और धमतरी के खनिज निरीक्षक खिलावन भूआर्य को हिरासत में लिया था। दोनों को लेकर टीम देर रात ही रायपुर के लिए रवाना हो गई थी। दोनों अफसरों पर कई घंटों की पूछताछ के बाद कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग और कोयले के डीओ जारी करने पर अवैध वसूली मामले में की गई है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि इन अफसरों की गिरफ्तारी से अन्य आईएएस अफसर भी शिकंजे में फंस सकते हैं।

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