Advertisements

CRIME : अवैध रूप से संचालित क्लीनिक संचालक गिरफतार।

Picture of Mohit Prakash

Mohit Prakash

SHARE:

 

जांजगीर: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी डाँ अजम्बर सिंह BMO सी.एच.सी. बम्हनीडीह द्वारा दिनांक 4 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 09 मार्च 23 को गठित समिति के अध्यक्षक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जाजगीर के निर्देशानुसार दिनांक 17 फरवरी 23 को ग्राम कपिस्दा में नवरतन कर्ष उम्र 24 वर्ष जो निर्धारित शैक्षाणिक योग्यता एवं नर्सिग होम एक्ट के पंजियन बिना क्लीनिक संचालित करते पाया गया। छत्तीसगढ राज्य उपचार गृह तथा रोगो उपचार संबंधी संस्थाये अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं 2013 के तहत तहसीलदार बम्हनीडीह खण्ड चिकित्सा अधिकारी बम्हनीडीह संयुक्त कार्यवाही करते हुये जांच की कार्यवाही की गयी जिसमें उपरोक्त संचालित क्लीनिक द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज होना नही पाया गया । प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कमांक 35 /2023 धारा 12 छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यागृह तथा रोगोपचान सम्धी स्थापना अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं धारा 419,420 म के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

प्रकरण के आरोपी नवरतन कर्ष उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड 15 अटल चौंक कपिस्दा थाना बम्हनीडीह को दिनाँक 06 मार्च 23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया

 

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक जी.एस. राजपुत , सउनि. नरेन्द्र शुक्ला, प्र.आर. भुवनेश्वर राठौर, आर. इन्द्रजीत कंवर, म.आर. रूबी आस्मीन ने सराहनीय भूमिका निभाई है।

Mohit Prakash
Author: Mohit Prakash

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement Carousel
Advertisements
और पढ़ें
error: Content is protected !!