
थाना कसडोल क्षेत्र के ग्राम असनींद में ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपियों रामसागर जायसवाल एवं संजू जायसवाल को दोषी करार देते हुए धारा 302, 34 के तहत आजीवन कारावास एवं ₹10,000-₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
इस प्रकरण में थाना कसडोल में पदस्थ उपनिरीक्षक सुखेन नायक ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया और बेहतर जांच एवं विवेचना कर साक्ष्यों को सशक्त बनाते हुए न्यायालय में चालान पेश किया।
उत्कृष्ट विवेचना और न्यायालय में प्रभावी प्रस्तुतिकरण के कारण इस मामले में दोनों आरोपियों को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली। इस सराहनीय कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उपनिरीक्षक सुखेन नायक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस उपलब्धि को पुलिस विभाग की सख्ती और न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता का प्रमाण बताया और उपनिरीक्षक की सराहना की।
