जशपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर ने खुलासा करते हुए बताया कि 23.07.2023 को प्रार्थी फिकरो राम यादव थाना कुनकुरी मे रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक अज्ञात मोबाईल नंबर से उसे फोन आया और बोला कि तुम्हारा बेटा राहुल यादव कुनकुरी मे PHE विभाग में उप अभियंता के पद पर कार्यरत है जो कागज को उलट-पुलट करता है। बहुत बड़ा इंजिनियर है, 20 लाख रूपये जमा करो नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इस रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में अपराध क्रमांक 102/2023 धारा 384, 506, 120बी भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस उप महानिरीक्षक रायगढ़ रेंज, रायगढ़ रामगोपाल गर्ग(भा.पु.से.)*, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक *जशपुर डी.रविशंकर(भा.पु.से.),* अति.पुलिस अधीक्षक जसगपुर उमेश कश्यप के मार्गदर्शन एवं अनु.अधि.पुलिस कुनकुरी संदीप मित्तल के नेतृत्व में आरोपीयों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित की गई।
सायबर सेल जशपुर के मदद से अज्ञात फोन एवं नम्बर की पतासाजी की गई जो झारखण्ड राज्य के कुरडेग क्षेत्र के गांव गडियाजोर का एक व्यक्ति सूरज यादव उक्त फोन को कुरडेग के अरशल हुसैन से खरीदा है कि जानकारी मिलने पर गडियाजोर में सूरज यादव के घर पर रेड़ कार्यवाही की गई जिससे घटना मे प्रयुक्त फोन को जप्त किया गया। पूछताछ मे उसके द्वारा बताया गया की उसके साथी प्रहलाद सिंह ने अपने नम्बर से उसके फोन में सिमकार्ड डालकर इंजिनियर उत्पल यादव से 20 लाख रूपये की फिरौती की मांग की है। कुनकुरी पुलिस के द्वारा प्रहलाद सिंह के गांव जपकाकोना में भारी बल के साथ रात में रेड़ कार्यवाही की गई एवं उसे हिरासत में लिया जाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान प्रहलाद सिंह ने बताया कि सन् 2003 मे उसके गांव मे नक्सलियों का आना जाना था जिससे उसका परिचय उनसे हुआ। गांव मे नक्सलियों के लिये सूचना इक्ट्ठा करना, आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराना आदि कार्य करता था। *सन् 2004 में थाना कोलेबिरा जिला सिमडेगा (झारखंड) में इसके उपर धारा 307, 34 भा.द.वि. धारा 17 सी.एल.ए. एक्ट (नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के कारण)* का मामला पंजीबद्ध हुआ। सन् 2008 में थाना जलडेगा जिला जिला सिमडेगा (झारखंड) में *धारा 147, 148, 149, 347, 342, 324, 326, 307, 333, 353, 427, 120(बी) भा.द.वि. धारा 27 आर्म्स एक्ट धारा 17 सी.एल.ए. एक्ट* का मामला पंजीबद्ध हुआ। सन् 2018 में थाना केरसई जिला जिला सिमडेगा (झारखंड) में *धारा 435, 34 भा.द.वि.* के मामले में करंगागुड़ी मे रोड़ निर्माण मे लगे जे.सी.बी. का लेवी न देने के कारण जला देने का मामला पंजीबद्ध हुआ। सन् 2018 में ही थाना केरसई जिला सिमडेगा (झारखंड) में *धारा 414, 34 भा.द.वि. धारा 25(1-बी), 26, 35 आर्म्स एक्ट* का मामला पंजीबद्ध हुआ। जेल में रहने के दौरान उसकी पहचान सूरज यादव से हुई।
सूरज यादव* के उपर सन् 2016 में थाना कुरडेग जिला सिमडेगा (झारखंड) में *धारा 386, 387, 506 भा.द.वि.* का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। सन् 2018 में थाना केरसई जिला सिमडेगा (झारखंड) में *धारा 385, 387 भा.द.वि.* का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। *सन् 2018 में पुनः थाना केरसई में धारा 25(1-बी) 26, 35 आर्म्स एक्ट* का मामला पंजीबद्ध हुआ। *यह सिमडेगा क्षेत्र का एक सक्रिय अपराधी है, जो रंगदारी वसूलने के मामले में जेल जा चुका है।
उक्त आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर आज दिनांक 01.08.2023 को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमाण्ड हेतु पेष किया जाता है।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने में प्रशिक्षु डी.एस.पी. भानु प्रताप चन्द्राकर, उप.निरी.एल.आर.चैहान थाना प्रभारी कुनकुरी, सउनि. जयनंदन मार्बल चौकी प्रभारी करडेगा, प्र.आर.343 मोहन बंजारे, प्र.आर.255 राजेश कुजूर चौकी पण्डरापाठ, आर.521 प्रमोद रौतिया, आर.180 अमित एक्का, आर.597 पूनम यादव, आर.680 चन्द्रशेखर बंजारे, आर.434 संजय लकड़ा, आर.चालक नरसिंह सोनवानी, आर.587 संतु राम यादव चैकी सोनक्यारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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