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टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव 7 लाख रुपये के इनकम पर कोई टैक्स नहीं।

 

बजट में मध्यमवर्गीय परिवार के लिए बड़ी घोषणा हुई है।टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का एलान किया गया है. अब सात लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था.

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. 5 लाख से 7.50 रुपये तक इनकम पर अब केवल 5 फीसदी टैक्स देना होगा जबकि अभी 10 फीसदी टैक्स पड़ता है. नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा टैक्सपेयर्स देने का एलान किया गया है.

 

मौजूदा टैक्स स्लैब

 

नई इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. 2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय 5 फीसदी टैक्स लगता है जिसमें 87ए के तहत रिबेट का प्रावधान है. 5 से 7.50 लाख रुपये के आय पर 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख तक के आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.50 लाख रुपये के आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख तक के आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है.

 

आय टैक्स%

0 से तीन लाख 0 फीसदी

3 से 6 लाख 5 फीसदी

6 से 9 लाख 10 फीसदी

9 से 12 लाख 15 फीसदी

12 से 15 लाख 20 फीसदी

15 लाख से ज्यादा 30 फीसदी

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