जांजगीर: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी शैलेश कश्यप निवासी ग्राम करही द्वारा थाना बिर्रा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 18/फरवरी/22 को उसके खेत से कोई अज्ञात व्यक्ति डेढ़ एचपी का टुल्लू पंप कीमती 14000 को चोरी कर ले गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 32/23 धारा 379 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान संदेही बनवारी लाल बघेल से पूछताछ करने पर दिनांक 18.फरवरी.22 को बमिनार खार के खेत के पास से रात को चोरी करना स्वीकार किया गया। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि गांव का मोतीलाल बघेल भी टुल्लू पंप चोरी करता है जिस पर उक्त व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर पूर्व में 4 नग टुल्लू पम्प जिसमें 3 नग 1.5 एचपी का एवं एक नग हाफ एचपी कीमती 75000 रुपये का चोरी करना स्वीकार करने पर आरोपी मोतीलाल बघेल के विरुद्ध धारा 41(1-4)जा फौ / 379 भादवि के तहत कार्यवाही की गई।
आरोपी बनवारी लाल बघेल उम्र 38 वर्ष एवं मोती लाल बघेल उम्र 36 वर्ष दोनों निवासी ग्राम करही को दिनाँक 23 फरवरी 23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास, प्रधान आरक्षक भागीरथी नेताम, आरक्षक राजेश कौशिक ,भूपेंद्र कंवर एवं चंद्रहास लहरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा।