जशपुर,24,सितंबर,2023/ कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने श्री पी सी लहरे, सहायक आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास जशपुर को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि आवेदिका आसोपति बाई निवासी ग्राम माडो, तह. मनोरा, जिला जशपुर के द्वारा अपने पुत्री प्रीति चीक को पी.एम.टी. कन्या छात्रावास जशपुर में प्रवेश दिलाने हेतु निदेवन किया गया है। चीक जाति के बच्चों के लिए विशेष राज्य छात्रवृति , शिष्यवृति के तहत एसटी,एससी छात्रावास में प्रवेश दिलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके आधार पर प्रीति चीक को एसटी,एससी कन्या छात्रावास में प्रवेश दिलाना उचित होता। किन्तु आपके द्वारा छात्रा को प्रवेश न दिलाकर आवेदिका को छात्रावास में प्रवेश के लिए स्वयं छात्रावास मेस का व्यय वहन करने का सूचन दिया गया है। आपके द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। उक्त कृत्य आपके पदीय कर्त्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता एवं सवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है, जो छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।। उक्त संबंध में आप तीनदिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जवाब प्रस्तुत करें। जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होंगे।