Breaking mungeli : पुलिस की तत्पर्ता पूर्वक कार्यवाही से स्कूल बस में 5 वर्षीय बालिका के साथ अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा, पुलिस ने 13 दिवस में किया था चालान पेश, पढ़िए

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मुंगेली : मुंगेली पुलिस की तत्पर्ता पूर्वक कार्यवाही से 5 वर्षीय बालिका के साथ स्कूल बस में अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है, सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस के द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाही की गई और विवेचना पूरी कर 13 दिवस के अंदर ही न्यायालय में चालान पेश किया गया था जिसके बाद विशेष न्यायालय के द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए 2 माह के अंदर ही आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है साथ ही 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है,

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुंगेली से मिली जानकारी के अनुसार 17 जनवरी 2023 को प्रार्थी के द्वारा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में शाम करीब 7 बजे सूचना दर्ज करायी गई, की उसकी 5 वर्षीय बालिका के साथ स्कूल से वापस घर आते समय स्कुल बस के कन्डक्टर ने अनैतिक कृत्य किया है प्रार्थी की सूचना पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चन्द्र मोहन सिंह,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिमा पाण्डेय एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एस. आर. घृतलहरे के द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश पर अविलम्ब कार्यवाही करते हुए दिनांक 17 जनवरी 2023 को रात्रि में ही आरोपी मनीष तिवारी पिता स्व. रामशरण तिवारी निवासी सरदान पटेल वार्ड मुंगेली को घेराबंदी का गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया एवं वरिष्ठ अधिकारियों के सतत मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में गम्भीरता से घटना के हर पहलू की जांच करते हुए सुसंगत साक्ष्य एकत्रित कर 12 दिवस मे विवेचना पूर्ण करते हुए दिनांक 30 जनवरी 23 को अभियोग पत्र विशेष न्यायालय मुंगेली अभियोग पत्र में पेश किया गया। दिनांक 13 मार्च 2023 को विशेष न्यायालय पी. एस. मरकाम द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

पुलिस की कार्यवाही

अपराध क्रमांक 19/23

धारा 376कख, भादवि. 06 पॉक्सो एक्ट

नाम आरोपी मनीष तिवारी पिता स्व. रामशरण तिवारी निवासी सरदान पटेल वार्ड मुंगेली

दिनांक गिरफ्तारी दिनांक 18.जनवरी 2023 आदेश दिनांक- 13.अप्रेल 2023

अभियोग पत्र पेश दिनांक 30 जनवरी 2023

सजा 20 वर्ष कारावास एवं 1000 रूपये

विवेचक- राजकुमार साहू, उपनिरीक्षक, थाना सिटी कोतवाली, मुंगेली।

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