जशपुरनगर द प्राइम न्यूज नेटवर्क। फर्जीवाड़ा कर, 1 लाख 84 हजार रूपए का गबन करने के आरोप में कलेक्टर महादेव कावरे ने एकीकृत बाल विकास परियोजना कांसाबेल के सहायक ग्रेड 3 भक्तराज बरूवा को को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर ने महादेव कावरे ने बताया कि भक्तराज बरूवा ने फरसाबहार में एकीकृत बाल विकास परियोजना में संलग्नीकरण के दौरान लेखा लिपिक के कार्यों का संपादन करते हुए 1 लाख 84 हजार 500 रुपए का धनादेश फर्जी हस्ताक्षर कर आहरण किया जाना पाया गया है। जिस पर उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने हेतु आदेशित किया गया था। परंतु निर्धारित अवधि के दौरान भक्तराज बरूवा के द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए श्री बरूवा को प्रथम दृष्टया दोषी मानकर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान बरूवा का मुख्यालय कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर किया गया है। उक्त अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवननिर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
