◼️ थाना लोरमी द्वारा 05 वर्षों से फरार स्थाई वारंटी 04 स्थायी वारंटी शिवकुमार संवरा, राजेश संवरा, जनकराम संवरा, जनूक संवरा को पकड़कर विधिवत् माननीय न्यायालय किया गया पे।
◼️ माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लोरमी द्वारा धारा 9, 48(ए), 50, 51 वन्य प्राणी अधिनियम में जारी किया गया था चारों आरोपियों के विरूद्ध स्थायी वारंट।
◼️ थाना लालपुर द्वारा 05 वर्षाें से फरार स्थायी वारंटी मनोज कुमार को पकड़कर विधिवत् माननीय न्यायालय किया गया पेश।
◼️ माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट में जारी किया गया था आरोपी मनोज कुमार का स्थायी वारंट।
जिला पुलिस मुंगेली द्वारा स्थाई एवं अभियुक्त वारंटियों की तामिली हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लोरमी के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 617/2018 धारा 9, 48 (ए), 50, 51 वन्य प्राणी अधिनियम के 04 आरोपी शिवकुमार संवरा, राजेश संवरा, जनकराम संवरा, जनूक संवरा 05 वर्षाें से फरार थे, जिनके विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जिन्हें मुखबिरों की सूचना पर लोरमी पुलिस द्वारा पकड़कर विधिवत् माननीय न्यायालय पेश किया गया।
इसी प्रकार माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर के दाण्डिक प्रकरण 353/18 धारा 138 एन.आई. एक्ट का आरोपी मनोज कुमार पिछले 05 वर्षों से फरार था, जिसे मुखबिरों की सूचना आधार पर पकड़कर विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय पेश किया गया है।