जांजगीर: पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2020 में शादी व्यापार विहार बिलासपुर निवासी गजेंद्र कश्यप के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था, शादी के कुछ दिन बाद से इसका पति , ससुर, जेठ, अन्य रिश्तेदार *शादी में कम दहेज लाए हो मोटर सायकल नही लाए हो कहकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है* बताने पर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 284/23 धारा 498ए, 34 भादवि. के तहत अपराध पंजबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया
प्रकरण महिला सम्बंधी एवम गंभीर होने से शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था *आरोपियों द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 02 महिला आरोपिया रमाबाई कश्यप उम्र 32 वर्ष एवम पुष्पांजली कश्यप उम्र 31 वर्ष निवासी तालापारा बिलासपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जुर्म स्वीकार करने एवम पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने से* दिनांक 16.07.23 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरी. सनत कुमार मांत्रे थाना प्रभारी पामगढ़, सउनि.नीलमणि कुसुम, महिला प्रधान आरक्षक बालमती यादव, आरक्षक भुनेश्वर साहू, उमेश दिवाकर, संदीप डहरिया एवम थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।