जांजगीर : नाचने को लेकर विवाद होने पर आरोपीयो ने मिलकर युवक की जमकर पिटाई की ओर उसके बाद उसे छत से नीचे फेंक दिया था इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई थी मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था वह फरार चल रहे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी करण सहिस ने थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 31.08.22 को तुलसी भवन चांपा में कलेश्वर देवांगन द्वारा दिये गये पार्टी में अपने अन्य साथियो साथ गया था। रात्रि करीबन 01ः00 बजे आरोपी किरन सारथी एवं मनीष सारथी तुलसी भवन आये तथा जबरदस्ती नाचने लगे मना करने पर आरोपी किरण सारथी अपने अन्य साथी बाटा यादव, गुदा, मोन्टू महराज, उमाशंकर, मनीष उर्फ छोटू, समीर, तथा नवाब राठौर एवं अन्य लोगो को फोन करके बुला लिया जहां आरोपीगण ब्रेेजा कार से आकर एक राय होकर कलेश्वर देवांगन, भीषम व करण चौहन को मारपीट करने लगे तो कलेश्वर देवांगन जान बचाकर तुलसी भवन के छत में चढ़ गया तो आरोपीगण छत में जाकर कलेश्वर से मारपीट कर कलेश्वर कीे हत्या करने की नियत से उठाकर छत से नीचे जमीन में फेक दिये जिससे कलेश्वर के सिर में गंभीर चोट लगी जिसे ईलाज हेतु एनकेएच अस्पताल चांपा ले गये जहां से कलेश्वर को बिलासपुर रिफर कर दिये बिलासपुर ले जाते समय रास्ते में कलेश्वर की मृत्यु हो गयी।
जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 381/2022 धारा 147,148,149,294,323,302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
⏩विवेचना के दौरान पूर्व में आरोपीगण 1.सतीश उर्फ बाटा यादव, 2.गुदा उर्फ विजय बरेठ 3.बाबा उर्फ उमांशकर यादव 4. मोन्टू उर्फ मयंक वैष्णव, 5.आशीष राठौर,6. समीर राठौर,7. करन सारथी 8.मनीष सारथी 9. छोटू उर्फ मनीष को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण का आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ नवाब राठौर घटना दिनांक से फरार था जिसके विरूद्ध धारा 173(8) जाफौ के तहंत विवेचना की जा रही थी। आरोपी के चांपा आने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल चांपा पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को बरपाली चौक के पास से गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने मेमोरेण्डम में उपरोक्त अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अपने ब्रेजा कार में जाकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। आरोपी धर्मेन्द्र राठौर उर्फ नवाब निवासी बम्हनीडीह रोड सारागांव थाना सारागांव को दिनांक 02.मार्च .23 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, सउनि रामप्रसाद बघेल, आरक्षक रोहित कहरा, माखन साहू एवं गौतम तेंदुलकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।