◼️ चिटफंड कंपनी हमतुम इंडिया के 02 आरोपी डायरेक्टर को मुंगेली पुलिस ने किया गिरफ्तार।
◼️ थाना सिटी कोतवाली मुंगेली द्वारा आरोपी डायरेक्टर दर्शन सिंह एवं एडीशनल डायरेक्टर अजैब सिंह को पंजाब से गिरफ्तार कर विधिवत न्यायालय किया गया पेश।
◼️ कंपनी द्वारा निवेशकों से 21 लाख 72 हजार रुपए की, की गई है ठगी।
◼️ निवेशकों को दस प्रतिशत राशि के साथ जमापूंजी पर 2.5 प्रतिशत आजीवन पेंशन देने का लालच देकर सुनियोजित तरीके से करते थे ठगी।
◼️ थाना मुंगेली में अपराध क्रमांक 335/20 धारा 420, 34 भादवि, इनामी चिटफंड एवं धन परिचालन पाबंदी अधिनियम 1978 की धारा 3,4,5, चिटफंड अधिनियम व निवेशको के हितों के सरंक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत था अपराध पंजीबद्ध।
चिटफंड कंपनी के द्वारा ठगी के मामलों में मुंगेली पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुंगेली से प्राप्त जानकारी के अनुसार ठगी का शिकार हुए खीर प्रसाद चंद्रा निवासी मदनपुर ने थाना मुंगेली में रिपोर्ट दर्ज कराया की डॉक्टर रुपेश खांडे एवं डॉ बलजीत सिंह द्वारा 7500/- रूपये जमा करने पर 10 प्रतिशत एवं 195000/- रुपए एक साथ जमा करने पर 10 प्रतिशत के अलावा 2.5 प्रतिशत आजीवन पेंशन मिलने का लालच देकर प्रार्थी की पत्नी नीता चंद्रा के नाम से कुल 22500/- तथा प्रार्थी से 197000/- हजार रुपए की ठगी करने की रिपोर्ट पर थाना मुंगेली में अपराध क्रमांक 335/20 धारा 420, 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन के अनुसार प्रकरण में इनामी चिटफंड एवं धन परिचालन पाबंदी अधिनियम 1978 की धारा 3,4,5, चिटफंड अधिनियम व निवेशको के हितों के सरंक्षण अधिनियम की धारा 10 जोड़ी गई। कंपनी द्वारा निवेशकों से कुल 21 लाख 72 हजार रुपए की ठगी की गई है।
प्रकरण के आरोपी डॉ रूपेश खांडे निवासी नवागढ जिला बेमेतरा एवं अन्य आरोपी बलजीत डॉ बलजीत सिंह निवासी रोमी इलेक्ट्रॉनिक के पास चंडीगढ, पंजाब को पूर्व में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान हमतुम इंडिया मल्ट्रीट्रेड लिमिटेड कंपनी का पंजीकृत आर.ओ.सी. रजिस्ट्रार चंडीगढ़ से प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार घटना दिनांक को 01) मैनेजिंग डायरेक्टर जसविंदर सिंह निवासी गुरूनानक कॉलोनी, एजीएन कॉलेज लुधियाना, पंजाब, 02) डायरेक्टर दर्शन सिंह निवासी जिला संगरूर पंजाब, 03) एडिशनल डायरेक्टर अजैब सिंह निवासी गुरूद्वारा साहिद खनलखुर्द, जिला संगरूर पंजाब, एवं 04) एडिशनल डायरेक्टर कुलप्रीत सिंह निवासी स्ट्रीट नं 08 पेट्रोल पंप न्यू जनता नगर लुधियाना पंजाब होने के कारण दिनांक 27.नवम्बर.2022 को उक्त व्यक्तियों को इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी डायरेक्टर दर्शन सिंह एवं आरोपी एडिशनल डायरेक्टर अजैब सिंह वर्तमान में थाना शिमलापुरी, जिला लुधियाना पंजाब के अपराध में सेंट्रल जेल लुधियाना में निरूद्ध होने की सूचना पर माननीय विशेष न्यायालय जिला मुंगेली से आरोपी डायरेक्टर दर्शन सिंह एवं आरोपी एडिशनल डायरेक्टर अजैब सिंह का प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर पंजाब के संबंधित न्यायालय से गिरफ्तारी की अनुमति एवं ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर माननीय विशेष न्यायालय मुंगेली के समक्ष पेश किया गया।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में उनि आलोक सुबांध, प्रधान आरक्षक प्रकाश शुक्ला, आरक्षक मनीष गेंदले, एवं रामकिशोर कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।