
मुंगेली योगेश साहू
जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों द्वारा कॉम्बिंग गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु की जांच हेतु की गई 300 से अधिक वाहनों की सघन चेकिंग।
घनी आबादी वाले क्षेत्रों, में की गई रात्रि पेट्रोलिंग।
गश्त के दौरान पथरिया पुलिस द्वारा सबसमर्सिबल पंप चोरी कर ले जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को लिया गया अभिरक्षा में
गश्त के दौरान तीन सवारी वाहन चलाने वालों, लाईसेंस नहीं रखने एवं नाबालिकों द्वारा वाहन चलाने पर की गई वैधानिक कार्यवाही।
नाबालिकों के परिजनों को बुलाकर वाहन न चलाने देने के संबंध में दी गई समझाईस।
मुंगेली जिले में अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्येश्य से पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह के द्वारा 30 सितम्बर की रात्रि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कॉम्बिंग गश्त की गई। गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति तथा संदिग्ध वस्तु की जांच के लिये वाहनों की सघन चेकिंग कर निगरानीशुदा बदमाश, फरार वारंटी, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की जांच की गई। रात्रि में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग की गई। कॉम्बिंग गश्त में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय, डीएसपी अजाक एम एम मिंज शामिल रहे।
इसी प्रकार जिले में सभी थाना चौकी प्रभारियों द्वारा भी अपने हमराह पुलिस बल के साथ रात्रि में अपने-अपने क्षेत्रों में कॉम्बिंग कर संदिग्ध व्यक्ति अथवा संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिये वाहनों की सघन चेकिंग कर चेकिंग रजिस्टर में इंद्राज किया गया। कॉम्बिंग गश्त के दौरान पथरिया पुलिस द्वारा सबमर्सिबल पंप के संदिग्ध चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से सबमर्सिबल पंप, केबल तार बरामद कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कांबिंग गस्त में लोरमी क्षेत्र में उप पुलिस अधीक्षक लोरमी माधुरी धिरही एवं पथरिया क्षेत्र में उप पुलिस अधीक्षक साधना सिंह भी उपस्थित रहे।
कांबिंग गस्त के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 300 से अधिक वाहनों की चेकिंग गई। जिसमें नाबालिकों द्वारा वाहन चलाने पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए उनके परिजनों को बुलाकर समझाईस दी गई, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में तीन सवारी वाहन चलाने वालों के ऊपर कार्यवाही गई है, जिसमें थाना सरगांव में 02 प्रकरण, थाना मुंगेली 1 प्रकरण में एम.व्ही. एक्ट 128/177, 128/194 के तहत कार्यवाही की गई है, इसके अतिरिक्त थाना मुंगेली द्वारा लाईसेंस नहीं रखने वाले 3 व्यक्तियों के विरूद्ध एम.व्ही. एक्ट 130(3)/177 के तहत कार्यवाही की गई है।
