
जांजगीर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने थाना चाम्पा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री दिनांक 18 जून के सुबह घर से बिना बताये कहीं चली गई है
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना चाम्पा में अपराध कमांक 277 / 22 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया
प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए अपहृत बालिका की पतासाजी की जा रही थी। विवेचना के दौरान अपहृत बालिका को जितेंद्र चौहान द्वारा भगाकर ले जाने की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल विशेष टीम बनाकर खरडीपुरा पोस्ट पुंजेपुरा थाना उदयनगर जिला देवास ( म.प्र . ) रवाना किया गया जहाँ आरोपी के कब्जे से अपहृता को बरामद कर पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराने पर पीड़िता द्वारा अपने कथन में आरोपी जितेन्द्र चौहान द्वारा शादी का झांसा देकर भगाकर इंदौर ले गया , वहां मंदिर में शादी कर पति पत्नी हो गये कहकर लगातार शारीरिक संबंध ( दुष्कर्म ) करना बताई है । जिस पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि , 06 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई है ।
प्रकरण के आरोपी आरोपी जितेन्द्र चौहान उम्र 20 वर्ष निवासी खरडीपुरा पोस्ट पुंजेपुरा थाना उदयनगर जिला देवास ( म.प्र . ) को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया
आरोपी को गिरफ्तार करने में सहायक उपनिरीक्षक रामप्रसाद बघेल, महिला प्रधान आरक्षक स्वाति गिरोलकर एवं आरक्षक प्रकाश द्विवेदी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा
