मुंगेली जिले की लालपुर पुलिस ने महिला संबंधी अपराध के मामले में पुलिस द्वारा एक सकारात्मक कार्यवाही की गई है। दिनांक 30 अक्टूबर को पीड़ित ने एक नाबालिग बालिका को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहाल फुसला कर अपहरण करके ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले को अपराध क्रमांक 193/18 के तहत धारा 363 (अपहरण) के अपराध के रूप में दर्ज किया गया है।
जब पुलिस ने इस मामले की जांच की, तो मुखबिरों की सूचना ओर सायबर सेल के मदद से पता चला कि नाबालिग अपहृता और आरोपी अपचारी बालक दोनों हैदराबाद में मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस के उच्चाधिकारियों ने तत्काल एक टीम तैयार की ओर हैदराबाद भेजा और नाबालिग अपहृता को अपचारी बालक के कब्जे से मुक्त कराया। इसके बाद नाबालिग अपहृता का बयान लिया गया और पुलिस ने अपचारी बालक के खिलाफ धारा 366, धारा 376 भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर विधिसम्मत कार्यवाही की। इन तत्वों के साथ प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया है।
इस पूरी कार्यवाही में उपनिरीक्षक महासिंह ध्रुर्वे, प्रधान आरक्षक अनुज डहरिया, गुलाब सिंह राजपूत, और महिला आरक्षक दुर्गा यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई