धमतरी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना नगरी क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी के नाबालिक लड़की को से कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके वैद्य संरक्षण से बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है, प्रार्थी के द्वारा दिनांक 04-03-23 को थाना नगरी में सूचना दिया गया,जिस पर थाना नगरी द्वारा गुम इंसान दर्ज कर धारा 363 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत ठाकुर द्वारा नाबालिग के अपहरण के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए थे।
जिस पर अति० पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर साहू के मार्गदर्शन में एसडीओपी. नगरी श्री मयंक रणसिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक संतोष साहू थाना प्रभारी नगरी द्वारा अपने स्टॉफ के साथ मिल कर मामले में पतासाजी की जा रही थी कि पतासाजी विवेचना के दौरान सायबर सेल धमतरी से तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबीर सूचना के आधार पर ग्राम धवलपुर थाना मैनपुर,जिला गरियाबंद से
*आरोपी*-: द्रोणाचार्य ध्रुव पिता अशोक कुमार ध्रुव उम्र 19 वर्ष साकिन कोसमी, थाना मैनपुर जिला गरियाबंद (छ०ग०)के कब्जे से धवलपुर आरोपी सहित नाबालिग बालिका को गवाहों के समक्ष बरामद कर दस्तयाब किया गया है।
सी.डब्ल्यू.सी.से पीड़िता का काउंसलिंग कराई गई जिसमें अपने कथन में बताई की आरोपी द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर,शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ग्राम कोसमी जिला गरियाबंद ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है कि पीड़िता के कथन एवं महिला चिकित्सक के जॉच रिपोर्ट,एवं साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि० एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट)धारा 04, 06जोडी गई है।
थाना नगरी द्वारा आरोपी को दिनांक 12.03.23 को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 13-03-23को विशेष न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पिड़िता नाबालिग लड़की को उनके माता-पिता को सुपुर्द किया गया है।
इस प्रकरण की विवेचना कार्यवाही निरीक्षक दिनेश कुर्रे थाना प्रभारी नगरी, प्रआर.रामकृष्ण साहू, आरक्षक सौरभ साहू, नवदीप ठाकुर,मआर. मालती ओटी,सीता ध्रुव,सायबर सेल से आरक्षक कमल जोशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।