जांजगीर : ये है पूरा घटना कर्म 13 फरवरी को पुलिस को यादव चौक के पास अपने घर में एक युवती की अज्ञात कारणों से मृत अवस्था में बेड में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी जांजगीर स्टाफ के साथ घटना स्थल पहुंच कर मामले की तस्दीक के बाद थाना जांजगीर में मर्ग क्र. 22/23 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान एफएसएल के वैज्ञानिक अधिकारी, फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ तथा डॉग स्काट की मदद लेकर घटना स्थल व मृतिका के शव का निरीक्षण किया गया। शव का विधिवत पंचनामा कार्यवाही किया गया, मृतिका युवती के शव का पी0एम0 कराया गया, डॉक्टर के द्वारा शार्ट पी0एम0 रिपोर्ट में मृतिका की मौत की प्रकृति हत्यात्मक प्रतीत होना लेखबद्ध किया गया। संपूर्ण मर्ग जांच में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का घटित होना पाये जाने से थाना जांजगीर में अप0 क्र0 143/2023 धारा 302, 397, भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय अग्रवाल (भा0पु0से0) के निर्देश में श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी(रा0पु0से0) के मार्गदर्शन पर सायबर टीम के माध्यम से तकनीकी जानकारी जुटाई गई, संदेहियों के पतासाजी हेतु अलग-अलग टीम गठित कर विभिन्न स्थानो पर भेजा गया तथा मुखबीर लगाया गया।
प्रकरण में संदेही रोहन पाण्डु तथा राजेन्द्र सूर्या को पुलिस हिरासत में लिया जाकर पुछताछ किया गया, पुछताछ के दौरान संदेहियों द्वारा अलग-अलग कहानी बताकर लगातार पुलिस को गुमराह किया जाता रहा। परन्तु तकनीकी विशलेषण तथा गोपनीय विश्वस्थ सूत्रो से प्राप्त जानकारी के आधार पर मनावैज्ञानिक तरिके से पूछताछ करने पर आरोपी रोहन पाण्डु तथा राजेन्द्र सूर्या ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी रोहन पाण्डु मृतिका युवती को पिछले 06 वर्षो से जानता है, और उनका घर आना जाना करता है। मृतिका युवती के द्वारा अन्य व्यक्ति से मोबाईल पर देर रात तक बातचीत करने की वजह से रोहन पाण्डु मृतिका को मना करता था। मृतिका युवती के मोबाईल पर घटना दिनांक से तीन चार पूर्व आरोपी रोहन पाण्डु किसी व्यक्ति का चैट भी देखा था जिस वजह से वाद विवाद किया था। आरोपी रोहन पाण्डु के द्वारा अपने मित्र राजेन्द्र के साथ मिलकर मृमिका युवती को सबक सिखाने की योजना बनाई गई थी। योजना के तहत दिनांक घटना को आरोपी रोहन व राजेन्द्र जांजगीर आये थे जहां आरोपी रोहन पाण्डु मृतिका युवती के घर जाकर एक होटल से खाना लाकर घर मेंं खाना खाये। मृतिका युवती के भाई के खाना में आरोपी रोहन के द्वारा निंद की गोली मिला दी गई थी। जिससे मृतिका का भाई बेहोषी की हालत में सो गया। आरोपी मृतिका के पास आकर पुनः किसी अन्य व्यकित से मोबाईल में बात करने पर वाद विवाद कर अपने साथी आरोपी राजेन्द्र सूर्या के साथ मिलकर युवती की गला दबाकर हत्या कर दिया आरोपियों के द्वारा मृतिका के घर से सोने चांदी के जेवरात, 03 नग मोबाईल, एवं स्कुटी लूट कर दोनों फरार हो गये थे। आरोपी रोहन पाण्डु फरार होने के पष्चात् अपने पहचान (हुलिया) छिपाने के लिये, रायगढ़ में जाकर अपना बाल भी कटवा लिया। आरोपियों के कब्जे से लूट की सम्पति सोने चांदी के जेवरात, मोबाईल एवं स्कुटी को बरामद कर लिया गया है।
आरोपी का नाम पता -01. रोहन पाण्डु उम्र 23 वर्ष निवासी भदौरा थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर हा0मु0 महामाया चौक कोनी रोड़ बिलासपुर
02. राजेन्द्र सूर्या उम्र 22 वर्ष निवासी भदौरा थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर
बरामद सम्पति – आरोपी रोहन पाण्डु के कब्जे से 03 नग मोबाईल, सोने की अंगुठी, सोने का लॉकेट, सोने का ब्रेसलेट, चांदी का सिक्का, स्मार्ट वार्च (घण्ड़ी), चांदी एवं मोती ब्रेसलेट, कान का फुल्ली, स्कुटी क्रमांक सीजी 11 ए0वाई 6892
आरोपी राजेन्द्र सूर्या के कब्जे से – सोने का चेन, सोने का अंगुठी, चांदी का पायल, चांदी का सिक्का, एक मोबाईल, घटना प्रयुक्त मोटर सायकल।
विशेष टीम में शामिल अधिकारी कर्मचारी :- उप पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर परमा, उप पुलिस अधीक्षक श्री तोबियस खाखा, निरीक्षक मनीष परिहार, निरीक्षक लखेष केंवट, निरीक्षक कामिल हक, उप. निरी. सूरेश ध्रुव, उप निरी. गोपाल सतपती, स.उनि. दिलीप सिंह, सउनि. मुकेश पाण्डये, प्र.आर. बलबीर सिंह, प्र.आर. राजकुमार चंद्रा, प्र.आर. जितेन्द्र सिंह परिहार, आर. मनीष राजपुत, आर. विरेन्द्र टंडन, आर. विवेक सिंह एवं थाना जांजगीर एवं चौकी नैला स्टाफ का सराहनिय योगदान रहा।