कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी, मास्क हुआ अनिवार्य।

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नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए विदेश से आने वालों यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. इस गाइडलाइन के अनुसार, उच्च जोखिम देशों से आने वाले नागरिकों के लिए सात दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है. साथ ही मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।

 

गाइडलाइन में कहा गया है कि, चीन, जापान, हांगकांग, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर से आने वाले किसी यात्री में बुखार, खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द, सिरदर्द, स्वाद, गंध की कमी, दस्त और सांस लेने में दिक्कत है तो उसमें कोरोना के लक्षण पाए जा सकते हैं. ऐसे में लोगों की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए विदेश से आने वाले लोगों को आइसोलेट कर 7 दिनों तक डॉक्टरों के निगरानी में रखा जाएगा.

 

कर्नाटक सरकार ने कहा कि, संक्रमित लोगों का इलाज प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने कोविड मरीजों और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर निगरानी एवं रोकथाम के प्रयास को बढ़ाने का निर्णय लिया है. गाइडलाइंस के मुताबिक हर यात्री को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी।

 

दरअसल, कोरोना के घातक होने की आशंका के चलते भारत में 1 जनवरी से इंटरनेशनल ट्रैवलर को लेकर एयर सुविधा लागू कर दी गई है. आज से चीन समेत छह देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य हो गया है. यात्रियों को यात्रा करने से पहले अपनी नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. ऐसा नहीं करने वालों को भारत में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसी के तहत कर्नाटक में भी यह फैसला लागू किया गया है.

 

विदेशी यात्रियों की जांच जारी

 

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बताया कि, बेंगलुरु और मेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों का दो प्रतिशत रैंडम परीक्षण जारी रहेगा. उन्होंने कहा था कि बेंगलुरु में बॉरिंग अस्पताल और मंगलुरु में वेनलॉक अस्पताल को विदेशी यात्रियों के लिए नामित किया गया है. यहां उनकी कोरोना की जांच होती है. यहां केस पॉजिटिव पाए जाने पर सैम्पल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाता है.

मास्क अनिवार्य

कर्नाटक सरकार ने इससे पहले 26 दिसंबर को नए साल के जश्न और मास्क को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे. इसके तहत सरकार ने मूवी थिएटर, बंद स्थानों, वातानुकूलित कमरों, स्कूल और कॉलेजों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा पब, रेस्टोरेंट और बार में नए साल का जश्न मनाने के लिए मास्क जरूरी कर दिया है.

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Author: Mohit Prakash

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