थाना जरहागांव द्वारा 03 वर्षों से फरार वारंटी धनेश्वर उर्फ चुक्कू को पकडकर विधिसम्मत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय किया गया पेश। थाना लालपुर द्वारा 10 वर्षों से फरार स्थाई वारंटी सुनील कुमार का म़त्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर विधिवत माननीय न्यायालय किया गया पेश
वारंटी धनेश्वर उर्फ चुक्कू थाना जरहागांव के अपराध क्रमांक 194/20 धारा 304 ए भादिव में किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट जारी।
वारंटी सुनील कुमार थाना लालपुर के अपराध क्रमांक 243/12 धारा 279, 337, 338 भादवि एवं 146/196, 3/181, 5/180 एम.व्ही एक्ट के प्रकरण का था आरोपी ।
मुंगेली पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 में थाना जरहागांव के अपराध क्रमांक 194/20 धारा 304ए भादवि के आरोपी धनेश्वर उर्फ चुक्कू पिछले 03 वर्षों से लगातार फरार था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुंगेली द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जिसे मुखबिरों की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर विधिवत् माननीय न्यायालय पेश किया गया।
इसी प्रकार वर्ष 2012 में थाना लालपुर के अपराध क्रमांक 243/12 धारा 279, 337, 338 भादवि एवं 146/196, 3/181, 5/180 एम.व्ही एक्ट के आरोपी सुनील कुमार पिछले 10 वर्षों से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलापुर द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसकी फौत होजाने से मृत्यु प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर विधिवत फाईल कराया गया।
वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे वारन्टी को गिरफ्तार किया है ,
जिले के थाना पथरिया द्वारा 05 वर्षों से फरार स्थाई वारंटी छेदूराम निर्मलकर को पकड़कर विधिसम्मत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय किया गया पेश।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में थाना पथरिया के अपराध क्रमांक 569/18 धारा 34(1) क आबकारी अधिनियम का आरोपी छेदूराम निर्मलकऱ पिछले 05 वर्षों से लगातार फरार था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुंगेली द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसे मुखबिरों की सूचना के आधार पर पथरिया पुलिस द्वारा पकड़कर विधिवत् माननीय न्यायालय पेश किया गया।