???? *ग्रामीणों कों बोर खनन, कृषि तथा पशुपालन हेतु आवश्यक आर्थिक सहायता दिलाने के नाम पर एवं जमीन सम्बन्धी मामलो मे धोखाधड़ी करने के मामले मे मास्टरमाइंड लता खुटे कों सरगुजा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार*।
???? *सरगुजा पुलिस द्वारा बोरवेल खनन एवं आर्थिक लाभ दिलाने का झांसा देने के मामले मे पूर्व मे 03 आरोपियों कों किया जा चुका हैं गिरफ्तार*।
???? *सरगुजा पुलिस द्वारा आरोपिया लता खुटे एवं अन्य सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले किये गए थे पंजीबद्ध*।
???? *आरोपिया धोखाधड़ी एवं ठगी कारित करने के पश्चात लगातार चल रही थी फरार,पुलिस टीम के सतत प्रयास से मिली सफलता*।
???? *पुलिस टीम द्वारा आरोपिया के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त लैपटॉप, चेक बुक एव दस्तावेज किये गए बरामद*।
आरोपिया लता खुटे के विरुद्ध दर्ज मामले :-
सरगुजा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थिया चंद्रकांती भगत साकिन बनारस रोड गांधीनगर द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि लता खुटे साकिन गांधीनगर द्वारा प्रार्थिया से 19 डिसमील जमीन बेचने की बात करते हुए 5 लाख रुपय अग्रिम राशी लेकर नोटरी के समक्ष अनुबंध किया गया, लता खुटे द्वारा जमीन की चौहद्दी एवं अनुमति लेने की बात बोलकर पुनः अलग अलग किस्तों मे 16 लाख रुपय आवेदको से ली एवं जमीन रजिस्ट्री करने पर टाल मटोल कर रही थी, जो प्रार्थिया द्वारा जमीन रजिस्ट्री में टाल मटोल करने पर शंका होने पर जमीन के सम्बन्ध मे जानकारी लेने पर जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री होने पाया गया, जो लता खुटे द्वारा प्रार्थिया एवं अन्य लोगो से जमीन रजिस्ट्री करने की बात बोलकर धोखाधड़ी कर कुल 21 लाख रुपय की ठगी कारित किया गया हैं, प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर आरोपिया के खिलाफ थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 176/23 धारा 420, 467, 468 भा.द.वि. का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया।
आरोपिया लता खुटे एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध 9400000/- रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के दर्ज मामले :-
सरगुजा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी गोड़े पैकरा आत्मज धनी पैकरा उम्र 49 वर्ष साकिन बुकापारा मेन रोड अमगांव जिला बलरामपुर एवं अन्य 02 मामलो मे प्रार्थियों द्वारा अलग अलग आवेदन पर थाना गांधीनगर मे अलग अलग रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वर्ष 2021 में प्रार्थी के गाँव में सरगुजा मार्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के ऐजेंट आये थे जो उक्त कम्पनी कि संचालिका का नाम लता खुटे होना बताकर उनकी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने पर कंपनी द्वारा ग्रामीण कृषको को बोर खनन, मुर्गी पालन, पशु पालन व जैविक खेती हेतु आर्थिक सहयोग दिया जाता है, जिसमें कृषि उत्पादन हेतु कम्पनी में रूपये जमा करने पर मुनाफा में से 80 प्रतिशत कृषकों को मुनाफा बतौर दिया जाता है जिसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैकरा दिनांक 04/04/22 को सरगुजा मार्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी गंगापुर जाकर लता खुटें से मिले जो उपरोक्त जानकारी के विषय में बहुत सी बातें बताकर कम्पनी में रूपये जमा करने पर लाभ होना समझायी जिसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैंकरा अपना अपना 2,50,000 रूपये कुल 5,00,000 रूपये लता खुंटे को दिये जिसके द्वारा स्टाम्प पेपर पर लिखकर दिया गया, प्रार्थी के अतिरिक्त परिचित रामदयाल उईके भी कम्पनी में 50,000 रूपये नगद जमा किया था, लता खुंटे के द्वारा जमा राशि से प्रार्थी एवं उसका साथीयो को लोन की सुविधा भी दी जायेगी बताया गया था किन्तु लोन या अन्य कृषि सम्बधी सहायता हेतु उसके कार्यालय जाने पर वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी, इसी बीच रामदयाल उईके को रूपये की आवश्यकता होने पर वह दिनांक 14/10/22 को कम्पनी के कार्यालय जाकर अपना दिया गया रकम वापस मांगा तो लता खुटे द्वारा उसे 50,000 रूपये का चेक दिया गया जो बाउंस हो गया जिसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैंकरा भी उससे अपना दिया रूपये वापस मांगे जो लगातार बहाना बनाती थी वर्ष 2023 में लता खुंटे ने प्रार्थी एवं उसका साथी छबीनाथ पैकरा को चेक दी जो बाउंस हो गया इसके बाद प्रार्थी एवं उसका साथी लता खुंटे के कम्पनी में कई बार गये जो कोई न कोई बहाना बनाती रहती थी, प्रार्थी एवं उसके साथियो को जानकारी मिली कि लता खुटे फाड किस्म की महिला है जो आसपास के लोगों से लाखों रूपये ठगी कर ली है, उक्त महिला आसपास के ग्रामीणों से रजिस्ट्रेशन, मुर्गी पालन, सुवर पालन व अन्य पशुपालन के संबंध में ठगी की है, प्रार्थी से कुल 550000/- रुपये की ठगी के मामले मे प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे मामले के आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 442/23 धारा 420, 34 भा.द. वि. का अपराध एवं अन्य 03 प्रकरणों मे बोरवेल खनन, जमीन फर्जीवाड़ा एवं अन्य क़ृषि कार्य के नाम पर 9400000/- रुपये से अधिक की ठगी करने के मामले मे प्रार्थियों के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 447/23 धारा 420, 34 भा.द.वि.,अपराध क्रमांक 438/23 धारा 420, 34 भा.द.वि.,अपराध क्रमांक 95/24 धारा 420, 467, 468, भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया हैं ।
⏩ प्रकरण में विवेचना दौरान सरगुजा मार्ट प्राईवेट लिमीटेड कम्पनी का बैंक अकाउंट डिटेल तथा आर.ओ.सी. प्राप्त किया गया जिसके अवलोकन पर सरगुजा मार्ट प्रा. लि.कम्पनी तथा उक्त कम्पनी को लता खुटे के अतिरिक्त राजराम जगत तथा जीशु तिर्की के सयुक्त नाम पर होना पाया गया, तया कंपनी के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जानकारी प्राप्त की गयी जिसमें सरगुजा मार्ट कंपनी के डायरेक्टर के रूप में राजाराम जगत, जिशू तिर्की, लता खुटे, एवं लक्ष्मी प्रसाद का नाम होना पाया गया है, पूर्व में प्रकरण के आरोपीगण (01) जिसू तिर्की उम्र 32 वर्ष साकिन बोदा पोस्ट बिलासपुर बतौली (02) राजराम जगत उम्र 45 वर्ष साकिन गोर्गी जजावल थाना चंदौरा जिला सूरजपुर कों मामले मे पकड़कर दिनाक 18/02/24 को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है,जो प्रकरण के अन्य आरोपी (03) लक्ष्मी प्रसाद उम्र 26 वर्ष साकिन दुप्पी थाना राजपुर जिला बलरामपुर कों कम्पनी का डायरेक्टर होने व कंपनी से लाभ कमाने के कारण आरोपी कों दिनांक 19/02/24 कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया था, मामले मे मुख्य आरोपिया घटना दिनांक से फरार चल रही थी, आरोपिया का पता तलाश किया जा रहा था, जो पुलिस टीम के सतत प्रयास से आरोपिया (04) लता खुटे उम्र 45 वर्ष साकिन गंगापुर गांधीनगर कों पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो आरोपियां द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया जो आरोपिया के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं, आरोपिया के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त दस्तावेज, लैपटॉप एवं चेक बुक बरामद किया गया हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना गांधीनगर से उप निरीक्षक रश्मि सिंह, प्रधान आरक्षक राधा यादव, महिला आरक्षक भोली राजवाड़े, त्रिलोचनी राजवाड़े, आरक्षक अमरेश सिंह, अरविन्द उपाध्याय, ऋषभ सिंह शामिल रहे।