जांजगीर पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था में सुधार लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है, साथ ही आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु समझाईस दी जा रही है।
यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 38 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें मौके पर कागजात पेश नही करने पर 02 वाहन के चालकों पर 600 रूपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 13 वाहन के चालको पर 3900 रूपये, मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाने 09 वाहन के चालको से 2700 रूपये, सड़क किनारे अवैधानिक रूप से नो पार्किग में खड़े 04 वाहनों पर 1200 रूपये, चारपहिया वाहन के चालको के द्वारा बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाने वाले 02 वाहन के चालको से 1000 रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही होने के 05 वाहन के चालको से 1500 रूपये, वाहन मे स्टेपनी नही रखने वाले 01 वाहन के चालक से 300 रूपये, मालवाहक वाहन में क्षमता से अधिक उॅचाई तक समान रखने वाले 01 वाहन के चालक से 300 रूपये, वाहन का नम्बर अस्पष्ट होने के 01 वाहन के चालक से 300 रूपये समन शुल्क लिया गया।
वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं अपने वाहन का सम्पूर्ण कागजात रखने के संबध में समझाईस दी गई।