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दुष्कर्मी को कोर्ट ने सुनाई उमर कैद की सजा, जंगल में ले जाकर नाबालिग से किया था रेप।

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जिला न्यायलय ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपराधी ने नाबालिग लड़की को बाइक में जबरदस्ती बैठाकर जंगलों में ले जाकर बलात्कार किया था। पीड़िता ने जब रिपोर्ट दर्ज करानी चाही तो आरोपी ने शादी का वादा कर दो वर्षों तक दुष्कर्म किया। जब पीड़िता गर्भवती हुई तो शादी करने मना कर दिया। मामले की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जज ने फैसला सुनाया है।

जानकारी के अनुसार दरअसल यह पूरा मामला वर्ष 2010 पेंड्रा थाना क्षेत्र का है। आरोपी आनंद सिंह गोड़ उम्र 36 वर्ष निवासी ने नाबालिग पीड़िता को मोटरसाइकिल में जबरन बैठाकर कारी आम के जंगलों में अनाचार किया था। जब पीड़िता ने इस मामले की पेंड्रा थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाही तो आरोपी ने शादी आश्वासन देकर उसे किराए के मकान में रख लिया। यह कहते हुए कि मैं तुमसे बहुत जल्द ही विवाह करूंगा और 2 साल तक शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग पीड़िता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा।

इस बीच नाबालिग पीड़िता गर्भवती भी हो गई। पीड़िता ने अपराधी आनंद सिंह गोड़ से लगातार शादी के लिए गुहार करती रही, लेकिन अपराधी अपने शादी के वादे से मुकर गया और गर्भवती पीड़िता को छोड़कर भाग गया। इस बीच पीड़िता ने अपराधी के परिजनों से सहायता भी मांगी, लेकिन अपराधी के परिजनों ने उसे दुत्कार कर भगा दिया।

जब पीड़िता का बच्चा हो गया तो उसने आरोपी आनंद सिंह गोड़ के खिलाफ पेंड्रा थाने में साल 2012 में लिखित एफआईआर कराई थी, जिस पर पेंड्रा थाने में 363,366,376 अपराध पंजीबद्ध किया गया था। एफआईआर होने बाद 9 साल तक आरोपी फरार था, जिसे पिछले साल अरेस्ट किया गया था।

साल भर के अंदर इस मामले सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय पेंड्रारोड द्वारा आरोपी आनंद सिंह गोंड के खिलाफ मामला सिद्ध पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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