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बैंक के दिवालिया होने पर भी नहीं डूबेगी आपकी रकम,केन्द्र सरकार ने दिया तोहफा,आज लोकसभा में पेश होगा बिल,पढ़िए आपको राहत देने वाली यह खबर

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रायपुर द प्राइम न्यूज नेटवर्क। बैंक ग्राहकों को केन्द्र सरकार ने राहत भरा तोहफा दिया है। आज सरकार लोकसभा में डिपाजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी बिल प्रस्तुत करने जा रही है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे इस बिल में बैंकों में जमा रकम की सुरक्षा गारंटी रकम की अधिकतम सीमा 1 लाख से बढ़ा कर 5 लाख तक करने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इस बिल को पहले ही स्वीकृति दे दी है। इस बिल में किए गए प्रावधान के तहत अब बैंकों के दीवालिया होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रूपए तक की रकम 90 दिनों के अंदर वापस मिलने की गारंटी केन्द्र सरकार दे रही है। इस बिल के दायरे में सरकारी और नीजि,सहकारी और ग्रामीणों के साथ भारत में स्थित विदेशी बैंकों को भी शामिल किया गया है। केन्द्र सरकार के इस कदम से देश में 98 फिसदी से अधिक बैंक खाते सुरक्षित हो जाएगें। वित्त मंत्री डा निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैंक खातों के इंश्योरेंस का प्रिमियम का भुगतान संबंधित बैंक को करना होगा। संसद से बिल पारित होने के बाद यह नया नियम 4 फरवरी 2020 से प्रभावशील होगा।

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