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CG POLICE : वर्षो से फरार चल रहे वारंटीयो को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता,लोरमी पुलिस ने 11 वर्ष 7 वर्ष एवं लालपुर पुलिस ने 8 वर्ष से फरार वारंटी को पकड़ कर न्यायालय में किया पेश,

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◼️ थाना लोरमी द्वारा 11 वर्षों एवं 07 वर्षों से फरार 02 वारंटी एवं थाना लालपुर द्वारा 08 वर्षों से फरार वारंटी को पकड़कर विधिसम्मत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय किया गया पेश ।

◼️ वारंटी कन्हैया साहू थाना लोरमी के अपराध कमांक 119/11 धारा 26(डी)(क) 52 वन अधिनियम एवम वांरटी विजेन्द्र कुमार यादव थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 248/15 धारा 294, 506, 323 भादवि के थे आरोपी।

◼️ वारंटी सुशील पारधी थाना लालपुर के अपराध क्रमांक 165/14 धारा 457, 380, 34 भादवि के प्रकरण का था आरोपी ।

 

जिले की लोरमी ओर लालपुर पुलिस ने वर्षो से फरार चल रहे स्थानी वारंटी को गिरफ्तार किया है, थाना लोरमी द्वारा 11 वर्षों एवं 7 वर्षों से फरार 2 वारंटी एवं थाना लालपुर द्वारा 8 वर्षों से फरार वारंटी को हिरासत लेकर न्यायालय में पेश किया है ,

मुंगेली पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2011 में थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 119/11 धारा 26(डी)(क) 52 वन अधिनियम का आरोपी कन्हैया साहू पिछले 11 वर्षों से लगातार फरार था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लोरमी द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जिसे मुखबिरों की सूचना के आधार पर ग्राम मसना थाना लोरमी से पकड़कर विधिवत न्यायालय पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया ।

इसी प्रकार वर्ष 2015 में थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 248/15 धारा 294, 506, 323 भादवि दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 260/17 का आरोपी विजय कुमार यादव पिछले 07 वर्षों से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लोरमी द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसे मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर तामील कराया गया।

इसी प्रकार थाना लालपुर के वर्ष 2014 के अपराध क्रमांक 165/14 धारा 457, 380, 34 भादवि दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 518/14 का आरोपी सुशील पारधी पिछले 08 वर्षों से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लोरमी द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। प्रकरण में मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपी सुशील पारधी को सिमगा जिला बलौदाबाजारा में दबिश देकर न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

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Author: The prime news

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