मुंगेली पुलिस द्वारा नशे के विरूद्ध कार्यवाही, तीनों थानों में अवैध शराब के बाजार को झटका, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 55 लीटर से अधिक शराब जप्त,

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◼️ नशे के विरूद्ध मुंगेली पुलिस की कार्यवाही।

◼️55.2 लीटर अवैध शराब किया गया जप्त।

◼️ अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले करने वाले कुल 3 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही। थाना जरहागांव, फास्टरपुर, चिल्फी द्वारा की गई कार्यवाही।

◼️ थाना जरहागांव द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री एवं भंडारण करने वाले आरोपी जयकुमार उर्फ जैलू बंजारे के कब्जे से 50 लीटर महुआ शराब जप्त कर आरोपी को भेजा न्यायिक अभिरक्षा में जेल

◼️ सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 01 आरोपी के विरूद्ध भी थाना सरगांव ने की वैधानिक कार्यवाही।

 

मुंगेली पुलिस ने नशे के विरूद्ध लगातार कार्यवाही के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए थाना जरहागांव, थाना चिल्फी और थाना सरगांव में अवैध शराब के बाजार को झटका दिया है। इस कार्यवाही में विभिन्न आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

थाना जरहागांव के मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर, पुलिस ने ग्राम अमलीकापा में अवैध रूप से शराब बिक्री और भंडारण करने वाले आरोपी जयकुमार, जिन्हें जैलू बंजारे के नाम से भी जाना जाता है, के घर में छापेमारी की। इस छापे के दौरान, 50 लीटर अवैध महुआ शराब की जब्ती की गई और उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59क के तहत कार्यवाही की गई। इसके बाद, आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

थाना चिल्फी की ओर से भी कार्यवाही की गई, जहां पुलिस ने ग्राम डूमरहा में दबिश देकर अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी कोमल बंजारा के कब्जे से 2.8 लीटर अवैध देशी शराब की जब्ती की। उसके बाद, उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई और वे भी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे गए हैं।

थाना सरगांव में भी एक अलग मामला सामने आया, जहां पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की है। इसके विवरण के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इस कार्यवाही से साफ जाहिर होता है कि मुंगेली पुलिस नशे के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए सक्रिय है और अवैध शराब के बाजार को रोकने के लिए सख्ती से कार्य कर रही है। इससे जनसमर्थन भी मिल रहा है और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो रहा है।

 

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Author: The prime news

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