जशपुरनगर, 13 अप्रैल 2026।जिला चिकित्सालय जशपुर में पदस्थ ड्रेसर किशोर कुमार चौहान को चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रिइम्बर्समेंट) पास करने के एवज में रुपये लेने के गंभीर आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) द्वारा सोशल मीडिया में वायरल हुए स्पष्ट वीडियो के आधार पर की गई है।
📌 सोशल मीडिया पर वीडियो ने खोली पोल
बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें ड्रेसर द्वारा मेडिकल बिल पास करने के बदले पैसे लेते हुए साफ तौर पर देखा गया। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और मामले को गंभीर कदाचार मानते हुए त्वरित कार्रवाई की गई।
⚖️ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई
CMHO ने बताया कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है और इसे गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।
📍 निलंबन अवधि में बदला मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान किशोर कुमार चौहान का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
🔍 विभागीय जांच के संकेत
सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले की विभागीय जांच भी शुरू की जा सकती है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस तरह की अनियमितता में और कौन-कौन शामिल है।
👉 इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और अन्य कर्मचारियों में भी सतर्कता देखी जा रही है।




