लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जेल में बंद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गए. सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को उन्हें शर्तों के साथ आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने शर्त लगाई है कि आशीष मिश्रा इस दौरान यूपी और दिल्ली में नहीं रहेगा.
कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत पर जेल से छूटने के एक सप्ताह में उसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली छोड़ना होगा. आशीष केस से जुड़े गवाहों को धमकाने की कोशिश नहीं करेगा. जमानत पर रहने के दौरान आशीष मिश्रा, जहां भी होगा उसे वहां के थाने में हाजिरी लगानी होगी।
#WATCH | Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh: Ashish Mishra, the son of Union Minister Ajay Mishra, who was jailed in connection with the Lakhimpur Kheri violence case released from jail.
Supreme Court granted him interim bail for eight weeks with conditions, on 25th January. pic.twitter.com/0Cw5jpL5VR
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 27, 2023
लखीमपुर जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में तीन अक्टूबर 2021 को हिंसा हुई थी. आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के इशारे पर थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया गया था. घटना में चार किसान की मौत हो गई थी. हिंसा भड़कने के बाद कुल 8 लोगों की जान गई थी.