मुंगेली जिले की चिल्फी पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खैरवार निवासी प्रार्थिया खेमकुमारी मिरे चौकी, चिल्फी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि माह अगस्त 2020 में बैजलपुर निवासी उसकी बड़ी बहन प्रेमीबाई भास्कर अपने पुत्र इबरन भास्कर, बहु श्रीमती गिरजा भास्कर, पुत्री श्रीमती मंजू उर्फ उषा एवं दामांद धर्मेन्द्र पुर्रे उसके पास आकर रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुये उसके अन्य पुत्र कमलेश भास्कर के उपचार के लिये 760000/- रूपये लिये एवं स्वस्थ्य होने के बाद पूरी रकम वापस कर देने की बात कहे।
प्रार्थिया द्वारा कमलेश के स्वस्थ्य होने के पश्चात् राशि वापस मांगने पर आरोपीगणों के द्वारा 25.03.22 तक राशि वापस करने एवं राशि वापस न कर पाने की स्थिति में उक्त रकम के मूल्य का कृषि भूमि प्रार्थिया के नाम रजिस्ट्री कर देने हेतु नोटरी के समक्ष प्रमाणित शपथपत्र पेश किये हैं। जिसके पश्चात् भी आरोपीगणों द्वारा राशि देने से इंकार करते हुए जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट पर चौकी चिल्फी में अपराध क्रमांक 657/2022 धारा 420, 506,34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया।प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपीगण प्रेमीाबाई भास्कर, कमलेश भास्कर, इबरन भास्कर, श्रीमती गिरजा भास्कर, तथा श्रीमती मंजू उर्फ उषा पुर्रे को चिल्फी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सउनि सुशील बंछोर, प्रधान आरक्षक केकम सिंह आहिरे, आरक्षक अशोक जोशी, आरक्षक नमित सिंह ठाकुर एवं महिला आरक्षक प्रेमलता घृतलहरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।