जशपुर जिले में अंतरराज्यीय शराब तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए जशपुर पुलिस ने सोमवार रात बड़ी कार्रवाई की। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में सिटी कोतवाली प्रभारी आशीष तिवारी की टीम ने ग्राम आगडीह के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान ट्रक से 734 कार्टूनों में भरी 6588 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई है। शराब ढोने में प्रयुक्त ट्रक की कीमत 16 लाख रुपये बताई गई है। इस तरह कुल जब्ती की अनुमानित कीमत 66 लाख रुपये है।
पुलिस ने इस दौरान ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान चिमाराम पिता हजरीराम (उम्र 26 वर्ष), निवासी थाना बायतु, जिला बाड़मेर, राजस्थान के रूप में हुई है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस की तत्परता
पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पंजाब से बिहार जा रही अवैध शराब से भरा ट्रक जशपुर जिले की सीमा से होकर गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली प्रभारी आशीष तिवारी के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित कर संभावित मार्गों पर निगरानी शुरू की गई। इसी क्रम में ग्राम आगडीह के पास एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया। पूछताछ में चालक परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर सका।
ट्रक को थाना लाकर तलाशी ली गई, जिसमें रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू और मैकडॉवेल नंबर 1 ब्रांड की शराब से भरे कार्टून बड़ी ही चालाकी से छिपाकर रखे गए थे।
बदल-बदल कर होते थे ट्रक चालक
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह शराब हिमाचल प्रदेश की सीमा से निकलकर चंडीगढ़, लखनऊ, अंबिकापुर, जशपुर और रांची के रास्ते बिहार पहुंचाई जा रही थी। तस्करी के इस नेटवर्क में हर मुख्य पड़ाव पर चालक को बदल दिया जाता था, ताकि पुलिस की निगरानी से बचा जा सके।
गिरफ्तार चालक चिमाराम को हिमाचल से रांची तक की दूरी तय करने के लिए ₹45,000 रुपये का भुगतान किया गया था। रांची के बाद बिहार तक ट्रक को आगे ले जाने के लिए नया चालक लगाया जाना था, लेकिन इससे पहले ही जशपुर पुलिस ने कार्रवाई कर दी।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि — “यह कार्रवाई जशपुर जिले में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी शराब जब्ती है। सिटी कोतवाली पुलिस की सक्रियता और सुनियोजित कार्यप्रणाली से एक बड़े तस्करी नेटवर्क पर रोक लगी है। मामले में और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं जिनकी तलाश जारी है।”
आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। ट्रक और शराब को सील कर थाने में सुरक्षित रखा गया है।




