जशपुर। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडापारा से गौवंश का वध कर मांस खाने और बेचने की तैयारी कर रहे पांच आरोपियों को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से डेढ़ किलो गौवंश का मांस, गौवंश का कटा सिर-पैर-पूंछ सहित मांस काटने के औजार भी जप्त किए। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
अतरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी ने बताया कि, 29 अगस्त को पत्थलगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम मुंडापारा पैरापारा में कुछ लोग खेत के भीतर गौवंश का वध कर मांस का हिस्सा बांट रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने अधिकारियों को अवगत कराया और पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया।
टीम ने खेत की घेराबंदी कर दबिश दी, जहां चार संदिग्ध व्यक्ति मौजूद थे। तलाशी के दौरान प्लास्टिक की थैली में डेढ़ किलो गौवंश का मांस, गौवंश का कटा सिर, पैर, पूंछ, मांस काटने के औजार और लकड़ी का टुकड़ा बरामद किया गया। पुलिस ने इन्हें तत्काल जप्त कर लिया।
उन्होंने बताया किपूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम राजू कुजूर (40 वर्ष) निवासी मुंडापारा, रामेश्वर कुजूर (35 वर्ष) निवासी मुंडापारा,संदीप कुजूर (30 वर्ष) निवासी मुंडापारा,गोकुल टोप्पो (35 वर्ष) निवासी सूरजगढ़, पत्थलगांव,विनय कुजूर (35 वर्ष) निवासी मुंडापारा बताया,
चारों आरोपियों ने बताया कि गौवंश का वध उन्होंने राजू कुजूर के गौवंश का किया था। इसमें विनय कुजूर भी शामिल था, जो बाकी मांस अपने साथ ले गया था। जब विनय से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि शेष मांस को उसने नाले में बहा दिया है। पुलिस इस हिस्से की बरामदी के लिए जांच जारी रखे हुए है।
पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पत्थलगांव पुलिस ने उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 10 के तहत अपराध दर्ज किया। तत्पश्चात सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा,
“पत्थलगांव क्षेत्र में गौवंश वध कर मांस रखने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ऑपरेशन शंखनाद के तहत गौवंश तस्करी और वध के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।”




