छत्तीसगढ़ कि जशपुर पुलिस ने ‘ऑपरेशन शंखनाद’ के तहत गौवंश वध और तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने न केवल 56 किलो गौ मांस जब्त किया, बल्कि चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं, एक अन्य मामले में चार जीवित गौवंशों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों प्रकरण थाना तपकरा व चौकी मनोरा क्षेत्र से जुड़े हैं।
मांस काटते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दिनांक 18 जुलाई 2025 को थाना तपकरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पोकपानी स्कूलटोली में कुछ व्यक्ति गौवंश का वध कर उसका मांस तैयार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचने पर लाजरुस खाखा के बाड़ी में कुछ लोग हाथ-मुंह धोते दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर चार आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया।
आरोपियों की पहचान अनमोल खाखा (27 वर्ष), ग्राम पोकपानी, थाना तपकरा,प्रकाश खाखा (40 वर्ष), जामबहार, खरवाटोली, थाना तपकरा,प्रकाश खाखा पिता अनतोनिस खाखा (45 वर्ष), पोकपानी, सिहारटोली और अनुज कुजूर (33 वर्ष), ग्राम सेमरताल, थाना तपकरा के रूप मे हुई
घटनास्थल की तलाशी में पुलिस को एक बर्तन में भारी मात्रा में कटा हुआ संदिग्ध मांस, मांस काटने के औजार सहित अन्य साक्ष्य मिले। पशु चिकित्सा जांच में मांस गौवंश का होना प्रमाणित हुआ, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मांस खाने के लिए उन्होंने एक गौवंश खरीदा था और मिलकर उसका वध किया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं, अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश जारी है।
मनोरा में चार गौवंशों को छुड़ाया, एक तस्कर गिरफ्तार
ऑपरेशन शंखनाद के तहत दूसरी कार्रवाई 19 जुलाई को चौकी मनोरा पुलिस ने की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम केसरा के पास चार गौवंशों को बेरहमी से हांकते हुए दो तस्करों को रोका। एक आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान देवघर राम नायक (25 वर्ष), निवासी बटाईकेला, थाना कांसाबेलमे हुई
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह और उसका साथी शंकर यादव (निवासी बटाईकेला) मिलकर इन गौवंशों को डढ़गांव के निवासी अख्तर मियां उर्फ गुड़गुड़ु के निर्देश पर गोविंदपुर, झारखंड ले जा रहे थे। फरार आरोपी और गौवंश मालिक की भूमिका की जांच जारी है।
इस मामले में छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(क)(घ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
इस कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी तपकरा निरीक्षक संदीप कौशिक, सहायक उप निरीक्षक प्रेमिका कुजूर, प्रधान आरक्षक अजय लकड़ा, आरक्षक धीरेंद्र मधुकर, शोभनाथ सिंह, शिवशंकर राम, महिला आरक्षक मंजू यादव व नगर सैनिक जीवन मुंडा की विशेष भूमिका रही।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा थाना तपकरा क्षेत्र में 56 किलो गौ मांस के साथ चार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं, चौकी मनोरा में चार गौवंशों को तस्करों से छुड़ाया गया और एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और ऑपरेशन शंखनाद के तहत इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।”






