◾ थाना सरगांव द्वारा 01 नाबालिग लड़की को रायपुर के उरला क्षेत्र से आरोपी रवि साहू के कब्जे से किया बरामद। आरोपी के विरूद्ध थाना सरगांव में धारा 363, 366, 376 भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत के तहत अपराध पंजीबद्ध।
◾ 01 अन्य नाबालिग बालिका को कोतवाली पुलिस द्वारा बिलासपुर से किया गया दस्तयाब।
मुंगेली पुलिस ने नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले का खुलासा कर दिया है मामले में पुलिस ने तीन नाबालिग लड़कियों को बरामद भी कर लिया है पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 27 सितम्बर को थाना जरहागांव में नाबालिग अपहृता के परिजनों द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री स्कूल जाने के लिये स्कूल ड्रेस में निकली थी, जो शाम तक घर नहीं आने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमाक 231/22 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान पता चला कि थाना तखतपुर क्षेत्र से नाबालिग अपहृता की 02 नाबालिग सहेली भीं अपने घर से गायब है। प्रकरण में विवचेना के दौरान मुखबिरों की सूचना एवं साईबर सेल के विश्लेषण से तीनों नाबालिग लड़कियां दमन द्वीप के कचीगाम में होने की सूचना पर थाना जरहागांव एवं थाना तखतपुर की संयुक्त टीम बनाकर मौके से आरोपी हरि ओम पटेल एवं संजय धुरी के कब्जे से तीनों नाबालिग अपहृता को बरामद कर आरोपियों को अभिरक्षा में थाना लाया गया। नाबालिग लड़की का महिला अधिकारी से कथन कराया गया, जिनके द्वारा शादी का झांसा देकर बहला-फुुसला कर अपने साथ ले जाना बताया गया। जिसके पश्चात् प्रकरण में धारा 366, 376 (2-ढ) भादवि तथा 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना जरहागांव, थाना तखतपुर एवं साईबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
इसी प्रकार थाना सरगांव में प्रार्थी द्वारा उसकी नाबालिग लड़की को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसला कर ले जाने की शंका की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 212/22 धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं पता तलाश शुरू किया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान मुखबिरों की सूचना पर नाबालिग अपहृता एवं संदेही आरोपी रवि साहू रायपुर के उरला क्षेत्र में होने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर मौके पर जाकर दबिश देकर नाबालिग अपहृता को आरोपी रवि साहू के कब्जे से बरामद किया गया। नाबालिग अपहृता का महिला अधिकारी से कथना कराया जाकर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई, एवं आरोपी रवि साहू का न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफतारी में उप निरीक्षक राजकुमार साहू, प्रधान आरक्षक 90 अशोक कौशिक, 346 बालीराम ध्रुव, 118 सिद्धेश्वर बंजारे, आरक्षक 414 अमित बारले, 01 रामभरोस ध्रुव, 236 राकेश गर्ग, एवं महिला आरक्षक 94 बिरिज ध्रुव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
इसी प्रकार थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में प्रार्थी द्वारा 31.07.2022 को उसकी गुम नाबालिग पुत्री की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिसमें थाना मुंगेली द्वारा नाबालिग लड़की को नूतन चौक बिलासपुर से दस्तयाब कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।