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जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम से धोखाधड़ी, प्रार्थी को बिना बताये बनाया गारेन्टर,आरोपियों ने प्रार्थी का दस्तावेज गारंटर में जमा कर बैंक से लोन निकालकर दिया घटना को अंजाम

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Mohit Prakash

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जांजगीर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी बुधवार सिंह कंवर उम्र 65 वर्ष निवासी चोरभट्ठी गोपाल नगर कोरबा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी कृष्णा सोनवानी उम्र 38 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती आदिले चौक कोरबा द्वारा जांजगीर के दिप्ती बिल्डर्स के पटवारी हल्का नंबर 47 खसरा नंबर 4402/3 प्लाट नंबर डी- 13 रकबा 22× 47 वर्गफीट जमीन को दिनांक 06.07.17 को अपने नाम से तहसील आफिस जांजगीर में मकान बनवाने हेतु जमीन रजिस्ट्री कराया था। जिसका बिल्डर्स से मकान बनाकर देेने हेतु 40 लाख रूपये में एग्रीमेंट हुआ था। मकान निर्माण के लिए पैसो की आवश्यकता पड़ने पर आरोपी द्वारा अपने अन्य साथियों से मिलकर एक राय होकर षडयंत्रपूर्वक प्रार्थी बुधवार सिंह कंवर का दस्तावेज बैंक गारंटर के रूप में अन्य व्यक्ति का फोटो चस्पाकर बैंक से 27 लाख रूपये लोन लेकर बिल्डर के खाते में ट्रान्सफर किया गया तथा बैंक का ईएमआई 22800 रूपये कुछ किस्त पटाने के बाद बैंक का ईएमआई किस्त नहीं पटने पर प्राथी को ईएमआई किस्त नहीं पटाने के संबंध में नोटिस भेजा गया और बैंक द्वारा प्रार्थी के खाते से 510723 रूपये काट लिया गया । इस बात की जानकारी होने पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 844/22 धारा 420,467,468,471,120(बी) भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी कृष्णा सोनवानी के घर में दबिश देकर आरोपी को पुरानी बस्ती कोरबा से पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपराध करना स्वीकार किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 120(बी) जोड़ी गई।

 

प्रकरण के आरोपी कृष्णा सोनवानी उम्र 38 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती आदिले चौक कोरबा को दिनांक 27.11.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।

 

प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक उमेश साहू, सउनि भरत राठौर, प्र.आर. मोहन साहू, विरेन्द्र भानू, आर. दिलीप सिंह एवं सुनील साहू का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

Mohit Prakash
Author: Mohit Prakash

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