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CRIME  : नाबालिग को शराब देने के मामले में शराब की दुकान का मैनेजर गिरफ्तार,जिले में जेजे एक्ट के तहत पहला अपराधी, पूर्व में भी अवैध शराब बिक्री में पकड़ा गया है

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बलौदा बाज़ार। थाना सिटी एनएचए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को शराब बेचने के आरोप में शराब दुकान के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला जिले में किशोर न्याय (बालकों की दृष्टि और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, नामांकित रोहन बांडर (25 वर्ष), निवासी बस्ती, बलौदा बाजार, थाना सिटी नासिक क्षेत्र के रावन शराब की दुकान में प्रबंधक के रूप में रेस्तरां था। एक नाबालिग द्वारा शराब की बिक्री के लिए लालची दलाल को इसमें शामिल किया गया था।

कैसे हुआ खुलासा?

टीएन सिटी एनआरपी पुलिस अधिनियम की धारा 34(02) के तहत एक आवेदक को बाल कल्याण समिति, जिला बलौदा मार्केट-भाटापारा के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। परामर्श के दौरान ओल्ड ने खुलासा किया कि रोहन टायरॉन ने उन्हें शराब बेचने का कार्य सौंपा था। बुज़ुर्ग ने उसे शराब घर तक पहुँचाया और प्रत्येक पौवा दुकान पर ₹20 का लालच दिया।

इस मामले में पुलिस ने अपराध क्र. 336/2025 धारा 78 किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत प्रकरण में कानूनी कार्रवाई की गई और कानूनी कार्रवाई की गई। पूछताछ में नाबालिग ने नाबालिग को शराब पिलाने के लिए उकसाने की बात स्वीकार की।

पहले भी चुकाया है गिरफ़्तारी

पुलिस रिकार्ड के अनुसार, नैचुरल मोनार्ड पूर्व में भी अवैध शराब बिक्री सहित अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया है। उस पर पहले भी –

अपराध क्र. 686/2023 धारा 34(02) अधिनियम

अपराध क्र. 698/2023 धारा 294, 506, 323, 34, 325 भादवि

के तहत केस दर्ज किये गए थे.

अदालत में पेशी करने की प्रक्रिया जारी

नगर निगम की पुलिस ने एनएमओ को निलंबित कर दिया है और उसे कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया जारी कर दी है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

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Author: theprimenews24

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