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प्रधान पाठक पदोन्नति एवं पदस्थापना में अनियमिता, दो कर्मचारी निलम्बित।

कोण्डागांव: कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा जिले के शिक्षा विभाग में पदस्थ सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक पदोन्नति एवं पदस्थापना में अनियमितता के लिए संलिप्त पाये जाने से प्रथम दृष्टया दोषी होने के कारण लखन सिंह मण्डावी कनिष्ठ संपरीक्षक तथा बीएल पम्हार सहायक ग्रेड-2 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोण्डागांव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण-नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

प्रधान पाठक पदोन्नति एवं पदस्थापना में अनियमितता के संबंध में गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कार्यवाही की गयी है। निलम्बन अवधि में कनिष्ठ संपरीक्षक मण्डावी का मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय माकड़ी तथा सहायक ग्रेड-2 पम्हार का मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बड़ेराजपुर निर्धारित किया गया है। निलम्बन अवधि के दौरान उक्त दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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