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नाली घोटाला के आरोपी नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ की जमानत याचिका खारिज

रायपुर, द प्राइम न्यूज नेटवर्क। नाली निर्माण कराए बिना ही सरकारी खाते से रकम आहरित करने का मामले में अपराध दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे नगरपालिका मुंगेली के अध्यक्ष संतुलाल सोनकर,सीएमओ विकास पाटले,जोयस तिग्गा,सियाराम साहू, आनंद निषाद और ठेकेदार वसीम खान को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। इन सभी ने जिला न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जानकारी के लिए बता दें कि इसी साल 20 जुलाई में जांच के बाद मुंगेली के सिटी कोतवाली में इन सभी के खिलाफ धारा 420,120 बी,409,467,468 और 471 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोलता समाज वार्षिक स्नेह सम्मेलन व बंधु मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए,सर्व समाज मंगल भवन के लिए की 50 लाख रूपये की घोषणा,रामचंडी गढ़ फुलझर क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा,,

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