Advertisements

CG CRIME : नवजात शिशु के हत्या के मामले में मॉ ही निकली आरोपी, आरोपियां मॉ को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

Picture of Mohit Prakash

Mohit Prakash

SHARE:

 

धमतरी: पुलिस अधीक्षक द्वारा नवजात शिशु के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही के दिये थे सख्त निर्देश

 

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सूचक हरीश कुमार बंजारे पिता स्व० आशा राम बंजारे उम्र 24 वर्ष साकिन बगौद का मौखिक रिपोर्ट दर्ज किया गया की उनके नवजात शिशु बालक को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 28.मार्च.2023 को रात्रि करीबन 02.00 बजे घर से उठाकर ले जाकर गांव के डोगिया तालाब के पानी में फेंकने से पानी में डूबने से मृत्यु होने की सूचना पर मर्ग इंटीमेंशन लेकर शव पंचनामा कार्यवाही किया गया।

 

पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा नवजात बच्चे के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए थे।

जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंभुरकर साहू के मार्गदर्शन में एसडीओपी.कुरूद कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी कुरूद निरी.दीपा केंवट द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मर्ग जांच दौरान शव पंचनामा, घटना स्थल निरीक्षण, शव निरीक्षण, गवाहों व पंचानों का कथन, पी०एम० रिपोर्ट पर नवजात शिशु को पानी में फेंक कर हत्या करना पाये जाने पर नवजात शिशु के परिजनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर नवजात शिशु की मां दिनेश्वरी बंजारे द्वारा नवजात शिशु की हत्या करने के लिये तालाब के पानी में फेंकना स्वीकार किया गया।

पी०एम० रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा नवजात शिशु की मृत्यु पानी में डूबने से हत्यात्मक प्रकृति का होना लेख भी किया गया है।

मर्ग कo 36 / 23 धारा 174 दप्रस0 की जांच पर आरोपियां दिनेश्वरी बंजारे के विरूद्ध धारा 302 भादवि०पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मेमारण्डम कथन में आरोपियां दिनेश्वरी बंजारे द्वारा बताया गया कि शारीरिक कमजोरी के कारण दोबारा गर्भवती होने से बच्चे को जन्म नही देना चाहती थी परिवार वालो के दबाव में दूसरी संतान को दिनांक 20.मार्च23 को जन्म देना एवं दोनो बालकों के पालन पोषण में परेशानी होने के कारण नवजात शिशु को हत्या करने के लिये तालाब पानी में फेंकना समक्ष गवाहन बताई है।

 

आरोपियां*-: दिनेश्वरी बंजारे पति हरीश कुमार बंजारे उम्र 23 वर्ष साकिन बगौद थाना कुरूद जिला धमतरी के विरूद्ध अपराध धारा सबूत पाये जाने पर विधिवत आज दिनांक को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है ।

Mohit Prakash
Author: Mohit Prakash

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement Carousel
Advertisements
और पढ़ें
error: Content is protected !!